कलेक्टर ने तीन आदतन अपराधियों को किया जिला बदर एक वर्ष तक बलौदाबाजार-भाटापारा सहित सीमावर्ती जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित
बलौदाबाजार, 2 सितंबर 2026। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है। कलेक्टर ने तीनों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला बदर किए गए लोगों में थाना पलारी अंतर्गत नगर पंचायत पलारी निवासी शिवम उर्फ कथरी वर्मा पिता हेमलाल वर्मा, थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम करहीबाजार निवासी राहुल कुमार अंजान पिता अशोक अंजान तथा सिटी कोतवाली क्षेत्र के पुरानी बस्ती बलौदाबाजार निवासी विकास जोशी पिता राजकुमार जोशी शामिल हैं।
24 घंटे के भीतर जिला छोड़ने के निर्देश
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5(ख) के तहत की गई है। आदेश के अनुसार तीनों व्यक्तियों को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सीमा से बाहर चले जाने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही एक वर्ष की अवधि तक उन्हें बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के अलावा उसके सीमावर्ती जिलों बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बेमेतरा एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
चाणक्य न्यूज़ इंडिया
बलौदाबाजार-भाटापारा से — हिमांशु शुक्ला
