4s तक विचार किया बिल्कुल। आपके भेजे दोनों शासकीय आदेशों के आधार पर चाणक्य न्यूज़ इंडिया के लिए तथ्यात्मक और समाचार-पत्र शैली में समाचार इस प्रकार है:
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बिल्कुल। आपके भेजे दोनों शासकीय आदेशों के आधार पर चाणक्य न्यूज़ इंडिया के लिए तथ्यात्मक और समाचार-पत्र शैली में समाचार इस प्रकार है:
कृष्ण जन्माष्टमी पर छत्तीसगढ़ में शराब और मांस की दुकानें रहेंगी बंद
4 सितंबर को रहेगा ‘शुष्क दिवस’, पशु-पक्षी वध पर भी रोक; शासन ने जारी किए सख्त निर्देश
बलौदा बाजार-भाटापारा, 3 सितंबर 2026।
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेशभर में विशेष व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
आबकारी विभाग के आदेश में 4 सितंबर को पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ‘शुष्क दिवस’ घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब सहित मदिरा बिक्री एवं परोसने से संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मांस बिक्री और पशु-पक्षी वध पर भी रोक
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में विशेष अवसरों पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष अवसरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है, इसलिए संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
शासन ने संबंधित जिला प्रशासन, नगरीय निकायों और आबकारी अधिकारियों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, बिक्री एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा संदिग्ध स्थानों और वाहनों की जांच करने के निर्देश भी दिए हैं।
सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य कृष्ण जन्माष्टमी के धार्मिक एवं पवित्र अवसर पर शांति, धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना है।
चाणक्य न्यूज़ इंडिया
बलौदा बाजार-भाटापारा
हिमांशु शुक्ला
